जनरल कोच में बिना टिकट कुछ दूर तक कर सकते हैं यात्रा? X पोस्ट में रेलवे ने क्या बताया, जान लें
Indian Railways: भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जनरल कोच सहित किसी भी श्रेणी में बिना वैध टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है. हर यात्री के पास वैध टिकट होना अनिवार्य है.

Train Ticket Rules: ट्रेन में सफर करते समय अक्सर लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि जनरल कोच में कुछ किलोमीटर तक बिना टिकट सफर करने की छूट होती है. अगर आप भी यह सोचते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में भारतीय रेलवे ने X पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि रेलवे अधिनियम के तहत बिना वैध टिकट के सफर यात्रा करना कानूनी अपराध है. चाहे आप जनरल कोच में सफर कर हो या किसी दूसरी श्रेणी में, हर कोच के लिए आपके पास वैध टिकट होना बेहद जरूरी है.
पोस्ट में रेलवे ने क्या बताया?
रेलवे के मुताबिक, जनरल कोच में सफर करने के लिए भी आपके पास अनारक्षित टिकट होना जरूरी है. ऐसे में अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े जाते है तो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 138 के तहत आपक पर जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि कुछ दूरी तक बिना टिकट यात्रा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, चाहे यात्रा की दूरी कम हो या ज्यादा हो.
Myth नहीं, Fact जानें!
— South East Central Railway (@secrail) January 31, 2026
रेलवे अधिनियम के तहत बिना वैध टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है।सुरक्षित और नियमों के अनुसार यात्रा करें।#MythVsFact #TicketlessTravel #SECR pic.twitter.com/sLZdslrEYr
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बिना टिकट यात्रा पर क्या होगी कार्रवाई?
- रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप बिना टिकट सफर करते हैं तो आपसे यात्रा का पूरा किराया वसूला जाएगा.
- इसके अलावा नवीनतम जुर्माना नियम 2026 के तहत न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना 250 की जगह 500 कर दिया गया है.
- अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से खासकर अपील की है कि वे किसी भी तरह की वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और हमेशा वैध टिकट लेकर ही ट्रेन में सफर करें.
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