अगर खुद की गलती से छूट जाए ट्रेन क्या तब भी मिल जाता है रिफंड, क्या है रेलवे का नियम?
रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम तय कर रखे हैं. अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट गई है, तब भी आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें लागू होती है.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. वहीं आजकल ठंड, कोहरे और ट्रैफिक जैसे कई कारणों की वजह से कई बार यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में ट्रेन छूटने के बाद कई लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब उनका सारा टिकट का पैसा डूब गया है या फिर अब रिफंड भी नहीं मिलेगा. इसे लेकर रेलवे के नियम कहते हैं कि हर कंडीशन में पैसा डूबता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी और तय समय में सही कदम उठाना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर क्या खुद की गलती से छूट जाए ट्रेन क्या तब भी रिफंड मिल जाता है और इसे लेकर रेलवे का नियम क्या कहता है.
खुद की गलती से ट्रेन छूटने पर भी मिलता है रिफंड?
अक्सर लोग मान लेते हैं कि ट्रेन छूटते ही टिकट का पैसा बर्बाद हो गया है. जबकि रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम तय कर रखे हैं. अगर आपकी गलती से ट्रेन छूट गई है, तब भी आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें लागू होती है. दरअसल अगर यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाया और ट्रेन छूट गई तो रेलवे टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल करने का ऑप्शन देता है. यह प्रोसेस ट्रेन के छूटने के एक घंटे के अंदर करना होता है. क्योंकि तय समय के बाद किया गया क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता है.
TDR कैसे फाइल करें?
TDR IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए फाइल की जा सकती है. इसके लिए यात्री को IRCTC की वेबसाइट पर लॉग इन कर My Account सेक्शन में जाना होता है. वहां टिकट से जुड़ी जानकारी, यात्रा का डिटेल और ट्रेन छूटने का कारण भरना होता है. इसके बाद रेलवे मामले की जांच करता है. वहीं अगर ट्रेन यात्री की गलती से छूटी है, तो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता. इसमें रेलवे कुछ फीस सर्विस चार्ज के रूप में काटता है और बाकी रकम रिफंड कर दी जाती है. वहीं रिफंड की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि TDR कितनी जल्दी फाइल किया गया है.
कब तक आता है रिफंड?
TDR फाइल करने के बाद आमतौर पर 7 से 21 दिन के अंदर रिफंड का प्रोसेस पूरा हो जाता है. वहीं पैसा उसी खाते में लौटाया जाता है, जिससे टिकट बुक किया गया था. कुछ मामलों में रिफंड जल्दी भी मिल सकता है.
रेलवे की गलती हो तो क्या होता है?
अगर ट्रेन तय समय से पहले रवाना हो गई हो या किसी तकनीकी वजह से यात्री सफर नहीं कर पाया तो ऐसी कंडीशन में फुल रिफंड मिलने का प्रावधान है. हालांकि इसके लिए TDR में सही कारण बताना जरूरी होता है. जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर बिना कटौती पूरा टिकट का पैसा वापस किया जाता है.
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