नंबर प्लेट पर लिखवाया अजीबोगरीब स्लोगन: जानिए-क्या होगा फाइन
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के मुताबिक, कार, बाइक या किसी भी वाहन के पीछे या नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखवाना नियमों के खिलाफ है.

Viral News: अगर आपने अपनी गाड़ी पर अजीबोगरीब स्लोगन लिखवा रखा है तो सावधान हो जाईए. दरअसल अब आपको इसके लिए फाइन देना पड़ सकता है. हम अक्सर वाहन चलाते समय सड़कों पर ऐसी बहुत सी गाड़ियां देखते हैं, जिन पर जाति, धर्म, नाम, पद या अजब-गजब स्लोगन लिखे रहते हैं, लेकिन अब यह भाड़ी पड़ने वाला है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक, वाहन पर इस तरह की चीजें लिखवाना गैर-कानूनी है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है.
वाहन के पीछे या नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखवाना नियमों के खिलाफ
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के मुताबिक, कार, बाइक या किसी भी वाहन के पीछे या नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखवाना नियमों के खिलाफ है. इन नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा यातायात के नियमों के अनुसार, गाड़ी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, उस पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए. साथ ही किसी डिपार्टमेंट या पोस्ट का नाम भी नियमों के खिलाफ है. इसके अलावा गाड़ी में किसी भी प्रकार का अश्लील स्टिकर लगाना नियमों का उल्लंघन है.
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जाति-धर्म से जुड़े शब्द, स्टिकर चिपकाने, तस्वीर लगाने पर चालान!
दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के मुताबिक, वाहनों पर जाति-धर्म से जुड़े शब्द, स्टिकर चिपकाने, तस्वीर लगाने या नंबर प्लेट गाइडलाइन के अनुरूप न होने पर 5000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है. अगर वाहन चालक दोबारा ऐसा करता है तो 1 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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हालांकि, अगर किसी गाड़ी में कोई सरकारी अफसर ऑन ड्यूटी है तो उस पर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं. इसके अलावा जिलाधिकारी, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड में भी सिर्फ उसी समय पद डिस्पले कर सकते हैं, जब अफसर ड्यूटी पर होंगे.
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