नई-नई हुई है शादी तो न हो परेशान, इस आसान तरीके से SIR में जुड़वाएं अपनी दुल्हन का नाम
नई नवेली दुल्हन का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल करें. स्थानीय चुनाव कार्यालय या बूथ-स्तरीय अधिकारी से संपर्क करें और फॉर्म भरकर जमा करें.

अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है तो आपको भी एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा. दरअसल, अपनी जीवनसाथी का नाम अपने परिवार की वोटर लिस्ट में जुड़वाना बड़ा टास्क हो सकता है. अब इस काम को आसान बनाने के लिए देश में SIR (State Information Registry) प्रक्रिया शुरू की गई है. अगर आप भी अपनी पत्नी का नाम सरकारी रिकॉर्ड्स जैसे वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से कर सकते हैं.
"SIR" प्रक्रिया क्या है?
"SIR" भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की तरफ से चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसका पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) है. "SIR" प्रक्रिया का मुख्य काम मतदाता सूची को फिर से रिवाइज्ड करना यानी उसका निरीक्षण करना, मतदाता सूची से मृत या माइग्रेट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना और योग्य नए मतदाताओं के नाम शामिल करना है, ताकि वोटर्स के बारे में सही जानकारी मिल सके.
ध्यान देने वाली बातें
यदि आपने हाल ही में शादी की है और आपको अपनी बीवी का नाम जोड़ना है तो SIR का इस्तेमाल तभी संभव है, जब वह किसी न किसी राज्य में भारतीय वोटर हो. अगर आप परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड / नागरिक पहचान दस्तावेज में उनका नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वह SIR की बजाय राज्य-स्तरीय नागरिक/परिवार रजिस्टर से संबंधित प्रक्रिया होगी. उसका SIR से कोई लेना-देना नहीं है. SIR प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए है.
SIR में कैसे अपडेट होगा नाम?
- SIR 2025 में कई राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू हुआ है. SIR प्रक्रिया अभी पूरे देश में शुरू नहीं हुई है. हालांकि, अगर आपके क्षेत्र में यह प्रोसेस शुरू हो गया है तो तो आपको स्थानीय चुनाव कार्यालय या बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) से संपर्क करना होगा.
- बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) आपके घर आकर SIR का फॉर्म देगा या आप इसे ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं. इसके लिए आपको https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट विजिट करनी होगी.
- फॉर्म में अपनी जानकारी के अलावा अपनी दुल्हन/पत्नी का पूरा नाम, जन्मतिथि, पता, और अन्य सभी जानकारी भरें. इसके अलावा मतदाता की पुरानी हिस्ट्री यानी पुराना वोटर कार्ड आदि के बारे में भी डिटेल भरें.
- अपने फॉर्म को बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास जमा करवाएं.
- फॉर्म जमा होने के बाद निर्वाचन आयोग या स्थानीय कार्यालय ड्राफ्ट वोटर-लिस्ट/रजिस्टर जारी करेगा. उसमें अपना नाम देखें.
- अगर आपका नाम ड्राफ्ट-लिस्ट में नहीं है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए निर्धारित अवधि होती है.
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Source: IOCL






















