ग्रैप-1 में गलती से ये काम न कर लेना दिल्ली वालों, घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस
घर की मरम्मत या पेंटिंग जैसी गतिविधियों पर भी धूल नियंत्रण की जरूरत है. निर्माण स्थल को ढक कर रखें और पानी छिड़काव रखें वरना म्युनिसिपल टीम या RWA चालान कर सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सरकार ने GRAP-1 (Graded Response Action Plan Stage-1) लागू कर दिया है, इसलिए ध्यान रहे, कुछ छोटी-छोटी लापरवाहियां अब महंगी पड़ सकती हैं और जरूरत पड़ी तो पुलिस भी सख्त कदम उठा सकती है. सबसे पहले घर पर खुले में कचरा या पत्तियां जलाना पूरी तरह बंद कर दें, खुले में जलाने से तेजी से प्रदूषण बढ़ता है और ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है.
घर की मरम्मत या निर्माण के वक्त रखें ये सावधानी
घर की मरम्मत या पेंटिंग जैसी गतिविधियों पर भी धूल नियंत्रण की जरूरत है. निर्माण स्थल को ढक कर रखें और पानी छिड़काव रखें वरना म्युनिसिपल टीम या RWA चालान कर सकती है. वाहनों के मामले में वाहन चलते छोड़कर खड़े न रहें और PUC अपडेट रखें. सड़क पर काले धुएं निकलती गाड़ियां तुरंत पकड़ी जा रही हैं और पुराने अत्यधिक प्रदूषित वाहनों पर चालान या जब्ती तक हो सकती है. साथ ही GRAP-1 के दौरान गैर-जरूरी भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लग सकती है, इसलिए सीमा पोस्टों पर चेकिंग और जुर्माने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसके अलावा डीजल कमर्शियल वाहनों पर शिकंजा कसा जा सकता है और मोटा चालान घर आ सकता है.
इन गलतियों में दर्ज हो सकती है रिपोर्ट!
GRAP-1 के लागू होते ही दिल्ली सरकार, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और DPCC (Delhi Pollution Control Committee) सब एक्शन मोड में आ जाते हैं. इसका मतलब है कि अब सड़क, मार्केट, और कॉलोनियों में मॉनिटरिंग टीम लगातार गश्त करती रहती है. कहीं धूल दिखी, कचरा जला, या कोई पुराना डीजल वाहन पकड़ा गया तो तुरंत चालान और रिपोर्ट दर्ज होती है.
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बरतें ये सावधानियां
आखिर में, यह सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं स्वास्थ्य का मसला भी है. संवेदनशील समूह जैसे बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा/फेफड़े के मरीज बाहर कम निकलें और जरूरत पड़े तो N95/KN95 मास्क का प्रयोग करें. रूटीन में सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग अपनाएं, घर पर खुले जलाने की जगह कचरा सही चैनलों से निस्तारित कराएं और रोजाना AQI ऐप से हवा की हालत देखें ताकि समय रहते सतर्कता बरत सकें.
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