Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
Bihar Assembly Elections: बिहार चुनाव के लिए आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है. चलिए जानें कि अगर इस लिस्ट में किसी वोटर का नाम कट गया है तो वो उसे कैसे जुड़वा सकते हैं.

Bihar Assembly Elections: बिहार निर्वाचन आयोग ने आज यानि 30 सितंबर को SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची जारी करने की घोषणा की थी. यह लिस्ट चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुकी है. इस सूची में राज्य के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के नाम शामिल हैं. SIR प्रक्रिया के तहत पिछले तीन महीनों से मतदाता डेटा का सत्यापन कर रहे थे. इस दौरान कई संशोधन किए गए और ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. यह कदम उन नामों को हटाने के लिए उठाया गया था, जिनमें दस्तावेज या जानकारी के आधार पर असमानता पाई गई थी. चलिए जानें कि अगर किसी का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया है तो कैसे जुड़वा सकते हैं.
कैसे जुड़वा सकते हैं नाम
बिहार में चुनावों के करीब आते ही मतदाता सूची पर लोगों की निगाहें रहती हैं. अक्सर कई मतदाताओं को डर होता है कि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हट गया होगा. इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दो तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है.
इस वेबसाइट पर करें चेक
सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं. इसके लिए आप ऑनलाइन नाम एड करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं. यहां आप अपना EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. साथ ही अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन करना होगा. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं.
ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं नाम
यदि आप ऑनलाइन नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया काफी सरल है. इसके लिए NVSP पोर्टल पर लॉगिन करें या Voter Helpline App डाउनलोड करें. इसके बाद ऐप या पोर्टल पर जाकर Form 6 भरें, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म है. फॉर्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है.
ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आवेदन
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते या ऑफलाइन आवेदन करना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑफलाइन तरीका मौजूद है. इसके लिए अपने क्षेत्र के Booth Level Officer से संपर्क करें. BLO आपको Form 6 देगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा.
यदि आपने पहले कभी वोटर कार्ड बनवाया है, तो उसकी जानकारी भी शेयर करनी होगी. BLO सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा. दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद आपको आवेदन की Acknowledgement प्राप्त होगी.
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