मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
पुलिस प्रशासन की ओर से पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध के आदेश को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के साथ लाउडस्पीकर से भी प्रचारित करने के निर्देश दिए गए.

मुंबई के माहुल में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. माहुल स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी एवं बॉटलिंग प्लांट के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है.
पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 तक (दोनों दिन शामिल) संबंधित प्रतिबंध लागू रहेगा. आदेश के तहत बॉटलिंग प्लांट के बफर जोन से 500 मीटर आगे तक के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं फोड़ सकेगा, न ही रॉकेट या अन्य आतिशबाजी छोड़ सकेगा.
इन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध
- BPCL और HPCL रिफाइनरी का बाहरी परिधि क्षेत्र
- माहुल टर्मिनल क्षेत्र
- BPCL का BDU प्लांट क्षेत्र
- HPCL का BDU प्लांट क्षेत्र
- 15 और 50 एकड़ क्षेत्र के पीछे से स्पेशल ऑयल रिफाइनरी तक का इलाका.
पुलिस प्रशासन की ओर से इस आदेश को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के साथ लाउडस्पीकर और मेगाफोन के माध्यम से भी प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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