फरार सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आवेदन, कभी भी कर सकता है आत्मसमर्पण
Saurabh Sharma Case: करोड़ों की अवैध संपत्ति के मामले में सौरभ शर्मा ने सोमवार (27 जनवरी) को भोपाल जिला न्यायालय के लोकायुक्त कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है.

Saurabh Sharma Case: मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा लोकायुक्त में कोर्ट में कभी भी सरेंडर कर सकता है. शर्मा ने वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. आरोपी पूर्व कांस्टेबल छापेमारी के बाद से ही फरार चल रहा था.
करोड़ों की अवैध संपत्ति के मामले में सौरभ शर्मा ने सोमवार (27 जनवरी) को भोपाल जिला न्यायालय के लोकायुक्त कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है. इस पूरे मामले की जांच कर रहे डीएसपी वीरेंद्र सिंह भी कोर्ट पहुंच गए हैं.
सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. सौरभ शर्मा के पिता के स्थान पर उनकी अनुकंपा नियुक्ति की गई थी. इसके बाद सौरभ शर्मा ने अचानक वीआरएस ले लिया. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ के घर पर छापा मारा. बाद में करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला, जिसके बाद करोड़पति पूर्व आरक्षक की तलाश शुरू की गई.
लोकायुक्त पुलिस कोर्ट पहुंची
सौरभ शर्मा के सरेंडर की सूचना मिलने के बाद लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह टीम के साथ कोर्ट पहुंचे. उन्होंने काफी देर तक सौरभ को लेकर जांच पड़ताल की. बाद में टीम कोर्ट से रवाना हो गई. अधिकारियों का कहना है कि अभी इस मामले में थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों ने भी फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. सौरभ शर्मा को लेकर अभी भी रहस्य बरकरार है.
बता दें कि तीन प्रमुख जांच एजेंसी लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में सौरभ शर्मा के करोड़पति होने का खुलासा हुआ था. उसके घर पर ढाई क्विंटल से ज्यादा चांदी मिली. इसके अलावा एक कार बरामद हुई, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद मिले थे. सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहा था और जांच एजेंसी उसकी तलाश की जा रही थी. वहीं अब सौरभ शर्मा सरेंडर कर सकता है.
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Source: IOCL























