'डॉक्टर्स हड़ताल-आंदोलन कर सकते हैं लेकिन...', एमपी में हाई कोर्ट का अहम फैसला
Jabalpur News: जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की मांगों को हल करने के लिए दो सप्ताह में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया है.

MP News: मध्य प्रदेश में डॉक्टर यदि सरकार के किसी निर्णय से आहत है तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल-आंदोलन कर सकते हैं. हालांकि उन्हें हड़ताल पर जाने से पहले कोर्ट को सूचित करना होगा. यह निर्णय जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी बताने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़े मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की लंबित मांगों को हल करने के लिए दो सप्ताह में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी आदेश दिया.
सप्ताह भर का दिया समय
हाई कोर्ट ने चिकित्सक महासंघ को एक हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे अपनी लंबित मांगों और सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा सकें. यह मामला 2023 का है, जबकि 3 मई को चिकित्सक महासंध के आह्वान पर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलज, जिला अस्पताल, सीएससी और पीएचसी के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. महासंघ ने राज्य सरकार से डॉक्टरों के कार्यकाल, वेतन और सुविधाओं को लेकर कई मांगे रखी थी. इन मांगों के समाधान न होने पर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे.
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