ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन आरोपी है. दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर प्रभावशाली शख्स है.

2020 दिल्ली दंगा मामले में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन आरोपी है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन प्रभावशाली शख्स है, अगर जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित होने का खतरा रहेगा.
ताहिर हुसैन की तरफ से दलील दी गई थी कि वो पिछले पांच साल से जेल मे है और इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और कुछ गवाहों ने हमारे पक्ष में बयान दिया है लेकिन निचली अदालत ने इस पर गौर नहीं किया.
दिल्ली दंगों के दौरान नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव
2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से मिला था, जिसके बाद उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. मृतक के पिता की शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. बताया जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, अंकित अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार निकले थे. वो कई घंटों तक घर नहीं लौटे और उनका शव नाले में मिला. उनके शरीर पर चोट के कई निशान मिले थे.
विधानसभा चुनाव में मिली थी कस्टडी पैरोल
गौरतलब है कि ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है. वह करीब पांच साल से जेल में बंद है. दिल्ली दंगों के आरोपी और AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी थी. ताहिर को यह पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मिली थी. दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया था.
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