अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग, CJ भी थे बेंच में शामिल
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस तेजस कारिया ने अदालत के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

- आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली.
- जस्टिस तेजस कारिया ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग किया.
- याचिका में अदालत कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप.
- मामले की सुनवाई कल दूसरी पीठ के समक्ष की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी. हालांकि सुनवाई के दौरान जज जस्टिस तेजस कारिया ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. इस बेंच में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय भी थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को कल सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया. 22 अप्रैल, बुधवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस कारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था. अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को कल ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें जस्टिस करिया सदस्य न हो.
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याचिका में क्या है आरोप?
याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने जज जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की अदालत की कार्यवाही को “अनधिकृत रूप से” रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ को करनी थी.
एडवोकेट वैभव सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 अप्रैल को हुई अदालत की कार्यवाही, जब अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से जस्टिस शर्मा से मामले से खुद को अलग करने की मांग लेकर पेश हुए थे, उस दौरान की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के की गई.
याचिका में जिन लोगों को पक्षकार बनाया गया है उनमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक संजीव झा, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत, विनय मिश्रा के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शामिल हैं.
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याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि यह याचिका अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके प्रसार से जुड़ी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला इस पीठ के समक्ष नहीं सुना जाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे से संबंधित एक अन्य मामला पहले से ही किसी दूसरी पीठ के सामने लंबित है. जिस पर वकील ने बताया कि यह मामला पहले से ही जस्टिस सांबरे के समक्ष विचाराधीन है.
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Source: IOCL


























