दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' के बीच CAQM का बड़ा फैसला, सरकारों को दिए ये निर्देश
Delhi Pollution News: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. जिसमें फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को टालने के लिए कहा गया है.

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए आउटडोर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर अहम फैसला लिया गया है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली और NCR की राज्य सरकारों को सभी आउटडोर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि खराब हवा की क्वालिटी के बीच ऐसे इवेंट्स जारी रखने से बच्चों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है.
CAQM की ओर से शनिवार (13 दिसंबर) को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि उसे इस बात की चिंता है कि 19 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद दिल्ली-NCR के कुछ स्कूल और संस्थान अभी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहे हैं.
हेल्थ रिस्क के बारे में जागरूक करने का निर्देश
CAQM ने कहा, ''खराब हवा की क्वालिटी के दौरान आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ जारी रखना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और कमीशन के निर्देशों की भावना और मकसद के खिलाफ है. कमीशन ने लेटर में नवंबर और दिसंबर में होने वाले फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को टालने के लिए कहा. इसने NCR राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को पहले के निर्देशों का सख्ती से और तुरंत पालन सुनिश्चित करने, सभी स्कूलों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज को आउटडोर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करने और स्कूलों और पेरेंट्स को इसमें शामिल हेल्थ रिस्क के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया.
बारीकी से निगरानी करने और उचित कार्रवाई के निर्देश
CAQM ने अथॉरिटीज से फील्ड लेवल पर पालन की बारीकी से निगरानी करने और किसी भी उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने को भी कहा. शनिवार को पैनल ने अपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान, GRAP के तहत सबसे सख्त कदम उठाए, जिसमें खराब मौसम की स्थिति के बीच पॉल्यूशन लेवल में तेजी से बढ़ोतरी के बाद दिल्ली-NCR में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर बैन लगाना शामिल है.
GRAP स्टेज IV के तहत क्या-क्या बैन?
GRAP के स्टेज IV के तहत, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोक दी गई है, सिवाय उन ट्रकों के जो ज़रूरी सामान ले जा रहे हैं या जरूरी सेवाएं दे रहे हैं. हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीज़ल ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहक वाहनों (BS-IV और उससे नीचे) के चलने पर बैन है, जिसमें फिर से सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट है.
कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन
सभी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन और टेलीकॉम जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर निचले स्टेज में अनुमति होती है. दिल्ली और सबसे ज़्यादा प्रभावित NCR ज़िलों में स्कूलों को न सिर्फ प्राइमरी स्टूडेंट्स बल्कि हायर क्लास (VI से IX और XI) के लिए भी हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फ़िज़िकल) में क्लास चलाने को कहा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को जहां संभव हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का ऑप्शन दिया गया है.
स्टेज IV के तहत, राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगर प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ती है, तो वे कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने, गैर-ज़रूरी कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद करने और यहां तक कि गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करने जैसे अतिरिक्त इमरजेंसी कदम उठाने पर विचार करें.
दिल्ली में सर्दी में लागू होते हैं GRAP के तहत प्रतिबंध
गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान, दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जो हवा की क्वालिटी को चार स्टेज में बांटता है - स्टेज I (खराब, AQI 201-300), स्टेज II (बहुत खराब, AQI 301-400), स्टेज III (गंभीर, AQI 401-450), और स्टेज IV (बहुत गंभीर, AQI 450 से ऊपर). सर्दियों में खराब मौसम की स्थिति, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, पराली जलाने, पटाखों और प्रदूषण के दूसरे लोकल सोर्स के कारण दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है.
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Source: IOCL























