दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, GRAP 4 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन
GRAP 4 Restrictions In Delhi: दिल्ली में प्रदूषण से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं. यहां एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रैप 4 को लागू किया गया है.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. राजधानी में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत कई चीजों पर बैन रहेगा.
ग्रैप पर बनी सब कमेटी ने सुबह से प्रदूषण के स्तर में और अधिक तीव्र वृद्धि को देखते हुए, शाम 6.30 बजे स्थिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और आईआईटीएम द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमानों की समीक्षा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की. इसमें पाया गया कि दिल्ली का एक्यूआई, जो सुबह 10 बजे ‘गंभीर’ श्रेणी में 401 था, बहुत कम हवा की गति, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण लगातार बढ़ता रहा.
कमेटी ने बताया कि एक्यूआई शाम 4 बजे 431, शाम 5 बजे 436, शाम 6 बजे 441 और शाम 7 बजे 448 तक पहुंच गया. इसमें कहा गया है कि ये स्थितियां, साथ ही रात के दौरान शांत हवाएं और धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषक की सांद्रता बढ़ जाएगी. बयान में कहा गया कि यह एनसीआर में पहले से ही लागू ग्रैप के चरण-1,2 और तीन के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है.
इन पर रहेगा बैन
ग्रैप-4 के तहत में दिल्ली-एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इस चरण के तहत, आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित होंगी. हालांकि, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल ट्रकों को अनुमति होगी.
दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-4 और उससे नीचे) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं. हालांकि इसमें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है. सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण लाइनें, पाइपलाइनें और दूरसंचार कार्य जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें निचले चरणों में अन्यथा अनुमति दी जाती है.
हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल
दिल्ली और सबसे अधिक प्रभावित एनसीआर जिलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (छठी से नौवीं और ग्यारहवीं) के छात्रों के लिए भी स्कूलों को ‘हाइब्रिड’ मोड (ऑनलाइन और भौतिक) में कक्षाएं संचालित करने होंगे, जहां तक छात्रों को संभव हो वहां ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प दिया जाएगा.
ग्रैप 4 के तहत, राज्य सरकारों से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त आपातकालीन कदम उठाने पर विचार करने के लिए कहा गया है, जैसे कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करना और यहां तक कि वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करना.
कब लगता है ग्रैप 4?
बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं. पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है. इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है. वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है.
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Source: IOCL























