खान सर को लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, घटना के एक घंटे बाद हुई थी फायरिंग!
Khan Sir Coaching Firing Case: खान सर उर्फ फैजल खान की अंतरिम बेल याचिका पर मंगलवार (30 जून) को सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.

पटना में 2 जून को हुए कोचिंग विवाद मामले में मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान की अंतरिम बेल याचिका पर मंगलवार (30 जून) को सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके साथ ही फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी और दोनों की फाइनल हियरिंग भी होगी. पुलिस पक्ष से कई साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएंगे. पुलिस की अपडेटेड केस डायरी के अनुसार खान सर और उनके दोनों गार्ड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
क्योंकि खान सर के दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी इस पर दलील दी गई थी कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई थी. लेकिन सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उनके मुताबिक घटना के 1 घंटे के बाद फायरिंग हुई थी. एक वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए हैं.
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2 जून को सामने आया था फायरिंग का मामला
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 जून की रात करीब 10 बजे खान सर ग्लोबल स्टडीज पर फायरिंग का मामला सामने आया था. जिसमें मारपीट और जमकर विवाद हुआ था, लेकिन जब फायरिंग हुई थी उस वक्त मामला शांत हो गया था. उस दौरान वहां दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था.
इस फायरिंग से ये साफ दिख रहा है कि दहशत फैलाने के लिए और विरोधियों में डर बनाने के लिए फायरिंग की गई थी. इसके अलावा मंगलवार को पटना पुलिस को खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान जो जानकारियां सामने आई हैं उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है.
उत्तर प्रदेश का निकला हथियार का लाइसेंस
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस हथियार से गोली चलाई गई थी उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है. फिलहाल उनके दोनों गार्ड जो अभी जेल में बंद है इनमें तालेबर सिंह के हथियार का दूसरे राज्यों में उपयोग के लिए परमिट मान्य नहीं है.
इसके बावजूद उसने पटना में हथियार रखा हुआ था और स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी. पुलिस का मानना है कि यह पूरी तरह गैरकानूनी है. बता दें कि 2 दिन पहले 27 जून को खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया था कि लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा है. इस पर आज ही बहस होनी चाहिए.
हालांकि लोक अभियोजक और रौशन आनंद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया था और डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा गया था. इस पर ही केस डायरी पढ़ने के लिए कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था जिसकी सुनवाई आज होनी है.
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