Rajdev Ranjan Murder Case: राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषी करार, 10 सितंबर को सजा का ऐलान, लड्डन मियां समेत 3 बरी
राजदेव रंजन हत्या में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था. जांच के बाद पुलिस ने शहाबुद्दीन को छोड़कर सात अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

सीवान में दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आखिरकार शनिवार को अपना फैसला सुना ही दिया. कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि तीन अन्य को दोषी ठहराया है. अब 9 साल बाद राजदेव रंजन के परिवार को न्याय मिलने जा रहा है.
सामने आया था मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम
राजदेव रंजन की हत्या में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था और शक था कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है. जांच के बाद पुलिस ने शहाबुद्दीन को छोड़कर सात अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले के मुख्य आरोपी सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो चुकी है.
वहीं, छह अन्य आरोपी सेशन ट्रायल का सामना कर रहे थे. 6 आरोपियों में अजहरुद्दीन उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल शामिल हैं. इनमें से विजय कुमार गुप्ता जमानत पर हैं, जबकि अन्य आरोपी जेल में हैं.
दोषी पाए गए लोगों में विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता शामिल हैं. इन सभी को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. लड्डन मियां, रिशु कुमार और राजेश कुमार को रिहा कर दिया गया है. सीबीआई के वकील राकेश दुबे ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.
बदमाशों ने की थी राजदेव पर ताबड़तोड़ फायरिंग
बता दें कि 2019 में घटना वाले दिन राजदेव रंजन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए थे. वहां से लौटते वक्त बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में राजदेव को गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया था. 9 साल पहले हुए पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने अब तीन अन्य को दोषी ठहराया है.
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