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बिहार में 10 हजार तक के ट्रैफिक चालान में राहत, लोक अदालत में कम रकम देकर ऐसे निपटाएं मामला

Bihar Traffic News: लोक अदालत में ट्रैफिक चालान मामलों में बड़ी राहत मिलेगी. बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप, बिना लाइसेंस और PUC समेत कई मामलों में कम रकम देकर चालान निपटाने का मौका मिलेगा.

बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाली लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न मामलों में वाहन चालकों को राहत देते हुए कम राशि पर चालान निपटाने का मौका मिलेगा. जारी सूची में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं पहनने, रेड लाइट जंप करने, गलत दिशा में वाहन चलाने और बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने जैसे मामलों को शामिल किया गया है. हालांकि यह सिर्फ उन चालानों पर लागू होगा जो 90 दिन पुराने होंगे.

सूची के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर सामान्य तौर पर 2000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन लोक अदालत में यह मामला 1000 रुपये में निपटाया जा सकेगा. वहीं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर लगने वाला 5000 रुपये का चालान 2500 रुपये में सुलझाने का प्रावधान किया गया है.

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ओवरस्पीडिंग के मामलों में भी राहत दी गई है. हल्के वाहनों पर 2000 रुपये और भारी वाहनों पर 4000 रुपये का चालान निर्धारित है, लेकिन लोक अदालत में इसे क्रमशः 1000 और 2000 रुपये में निपटाया जा सकेगा.

अलग-अलग कम राशि तय की गई

रेड लाइट जंप, स्टॉप साइन का उल्लंघन और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे मामलों में मूल जुर्माना 5000 रुपये रखा गया है. हालांकि लोक अदालत में दोपहिया, तिपहिया, हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग कम राशि तय की गई है.

बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के वाहन चलाने वालों को भी राहत मिलेगी. इस श्रेणी में सामान्य जुर्माना 10 हजार रुपये तक है, लेकिन लोक अदालत में वाहन की श्रेणी के अनुसार कम राशि लेकर मामले का निपटारा किया जाएगा.

इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं पहनने, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा प्रबंध नहीं करने, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर लगने वाला 1000 रुपये का चालान लोक अदालत में 500 रुपये में निपटाया जा सकेगा.

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एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये के चालान को लोक अदालत में 5000 रुपये में निपटाने की व्यवस्था की गई है. वहीं बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 रुपये के बजाय 1000 रुपये देकर मामला समाप्त किया जा सकेगा. यह लोक अदालत 9 मई को आयोजित की जाएगी.

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