Bihar Land News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सभी जिलों के लिए बड़ा आदेश जारी, '15 दिनों के भीतर…'
Bihar Land News: विभागी ने समीक्षा में यह पाया है कि राज्य के विभिन्न अंचलों में अनेक मामले 75 और 120 दिनों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं. इसी के संबंध में निर्देश जारी किया गया है.

बिहार में जमीन के लंबित मामलों को निपटाने के लिए लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं. अब नई सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से इस ओर ध्यान दिया जा रहा है. मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर में लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर सभी डीएम को निर्देश जारी किया है.
बुधवार (13 मई, 2026) को विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है.
विभिन्न अंचलों में पड़े हैं लंबित मामले
जारी निर्देश में कहा गया है कि आम लोगों की सुविधा के लिए दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन की समय-सीमा पहले से निर्धारित है. नियमों के अनुसार अविवादित मामलों के निष्पादन की सीमा 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन तय है. इसके बावजूद विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि राज्य के विभिन्न अंचलों में अनेक मामले 75 और 120 दिनों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं.
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स्वीकार नहीं की जाएगी शिथिलता
विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही माना है और स्पष्ट किया है कि कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी. पत्र के साथ अंचलवार 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों की सूची भी जिलों को भेजी गई है, ताकि संबंधित अंचलों में जवाबदेही तय की जा सके.
सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर कराएं. साथ ही जिला स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करें. यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में दाखिल-खारिज का कोई मामला निर्धारित 75 दिनों की समय-सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए.
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