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बदल गए रेलवे के इमरजेंसी कोटा में टिकट बुक करने के नियम, जानें कितना होगा फायदा?
Emergency Quota Ticket Booking New Rule: कुछ वक्त पहले ही रेलवे ने तत्काल में बुकिंग को लेकर कुछ नियम बदले थे. वहीं अब रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुक करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है.
पिछले कुछ वक्त से भारतीय रेलवे सभी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम कर रहा है. रेलवे ने अब एक बार फिर से नियम में बदलाव किया है. लेकिन इस बार का नियम इमरजेंसी कोटा वालों के लिए बदला गया है. दरअसल यह बदलाव ऑपरेशन में सुधार और अंतिम समय में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया है. चलिए जानें कि आखिर क्या बदलाव हुआ है.
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रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा आवेदन जमा करने के लिए कुछ नई गाइडलाइंस बनाई हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार आपातकालीन कोटा सीटों के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा की तारीख से एक दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.
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यानि कि अगर आपकी ट्रेन रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होनी है तो आपकी इमरजेंसी कोटा की रिक्वेस्ट पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक EQ सेल में पहुंच जानी चाहिए.
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अगर आपकी ट्रेन दोपहर 2.01 बजे से लेकर रात के 11.59 बजे के बीच रवाना होनी है तो EQ रिक्वेस्ट पिछले दिन शाम 4 बजे तक हर हाल में दे देनी होती है.
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वहीं अब आखिरी मिनट पर इमरजेंसी कोटा सीट की उम्मीद कम ही बची है. वहीं अगर किसी की ट्रेन संडे या पब्लिक हॉलीडे के दिन होती है, तो एक दिन पहले यानि वर्किंग डे में आवेदन देना होगा.
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इसका फायदा सीटों के आवंटन के वक्त उच्च सरकारी अधिकारियों, सांसदों आदि की यात्रा के लिए उनको इमरजेंसी कोटा सबसे पहले आवंटिक किया जाता है. जो कि वरीयता क्रम में उनकी पारस्परित वरिष्ठता के अनुसार होता है.
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इसके बाद सीनियर सिटीजन, नौकरी इंटरव्यू, मेडिकल इमरजेंसी वाले या फिर अन्य लोगों को सीट का आवंटन किया जाता है. हालांकि पहले रेलवे की ओर से इमरजेंसी में यात्रा करने वालों के लिए कुछ इमरजेंसी कोटा रिजर्व रखा जाता था.
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पहले इमरजेंसी कोटा के लिए यात्रा वाले दिन ही बुकिंग के आवेदन किए जा सकते थे, लेकिन अब रेलवे ने नियम बदल दिए हैं. ऐसे में एक दिन पहले ही बुकिंग करनी होगी.
Published at : 28 Jul 2025 05:03 PM (IST)
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