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Railway Rules: ट्रेन में सामान चोरी हो गया तो कैसे मिलता है मुआवजा? कहां करनी होती है शिकायत
Railway Rules: अक्सर देखा गया है कि ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन से लोगों के बैग गायब हो जाते हैं, ऐसे में वो रेलवे पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और बाद में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं.
ट्रेन में यात्रा करने वालों की तादात लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं देश में अब कई सुपरफास्ट और तमाम सुविधाओं से लैस ट्रेनें मौजूद हैं.
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तमाम बड़े शहरों से वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनें चलती हैं, जिनमें सफर करना काफी आरामदायक और सहूलियत भरा होता है.
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अक्सर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ती है, कई बार सामान भी ट्रेन में छूट जाता है.
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कई बार ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन से ही सामान चोरी हो जाता है. ऐसे में लोग अपने नुकसान को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं.
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अगर कभी आपका भी सामान ट्रेन या रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है तो आप मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रेलवे पुलिस को एफआईआर के साथ एक फॉर्म भी देना होता है.
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इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर 6 महीने तक सामान नहीं मिलता है तो कंज्यूमर फोरम में आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद फोरम रेलवे को हर्जाना भरने का आदेश जारी कर सकता है.
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ट्रेन में सामान छूटने की स्थिति में आप रेलवे पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और कुछ दिन बाद ऑपरेशन अमानत की वेबसाइट पर जाकर अपने सामान को चेक कर सकते हैं.
Published at : 22 Feb 2024 01:18 PM (IST)
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