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ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR Rules: अगर ITR भरने के बाद भी रिफंड नहीं आया है. तो सरकार ब्याज देगी. सेक्शन 244A के तहत तय नियमों के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर के दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख निकल चुकी है. लेकिन कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रिफंड में देरी होती है तो क्या सरकार ब्याज देगी? तो इसका जवाब है हां. लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न कब फाइल किया था और देरी किस वजह से हुई.
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अगर आपने वित्त वर्ष 2024–25 का ITR 16 सितंबर तक यानी समय सीमा के भीतर फाइल किया है. तो सरकार रिफंड पर ब्याज 1 अप्रैल से देगी. यह ब्याज तब तक जारी रहेगा जब तक रिफंड की राशि आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच जाती.
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मतलब अगर विभाग ने प्रोसेस में देर की है. तो ब्याज आपका हक बनता है. लेकिन अगर आपने डेडलाइन के बाद ITR फाइल किया है. तो नियम थोड़ा बदल जाता है. ऐसे मामलों में ब्याज 1 अप्रैल से नहीं. बल्कि जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है. उस तारीख से गिना जाएगा.
Published at : 08 Nov 2025 01:30 PM (IST)
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