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क्या ट्रेन में नेचुरल मौत पर भी मिलता है मुआवजा, क्या है रेलवे का नियम?
Indian Railway Compensation Rules: अगर ट्रेन में किसी यात्री की बिना किसी कारण अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही नेचुरल मौत हो जाती है. तो क्या मुआवजा मिलेगा? जानें जवाब.
भारतीय रेलवे के जरिए भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं. ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है.
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इसलिए भारत में अक्सर किसी को जब दूर का सफर तय करना होता है. तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद ट्रेन होती है. ट्रेन का सफर यूं तो काफी सुरक्षित सफर माना जाता है. लेकिन कई बार ट्रेन में हादसों की घटनाएं भी देखने को मिली हैं.
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जिनमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है. ट्रेन में हादसा होने पर किसी की मौत होती है. तो भारतीय रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है. लेकिन अगर ट्रेन में किसी की नेचुरल मौत होती है. तो क्या तब भी रेलवे की ओर से मुआवजा मिलता है. चलिए आपको बताते हैं. इसे लेकर क्या हैं भारतीय रेलवे के नियम.
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भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए होते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन में किसी की मौत होती है. और उसके लिए जिम्मेदार भारतीय रेलवे होता है. तो ऐसे में रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है.
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तो वहीं अगर ट्रेन में कोई यात्री यात्रा कर रहा है और बिना किसी कारण के यात्रा के दौरान अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही उस यात्री की मौत हो जाती है. या फिर वह किसी बीमारी से ग्रसित होता है और जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है.
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तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता. इसके अलावा अगर यात्री की अपनी ही गलती से उसकी मौत हो जाती है. जैसा देखा गया है अक्सर कि कई बार यात्री भागते हुए ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिर जाते हैं. और उनकी जान चली जाती है, तो भी मुआवजा नहीं मिलता.
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यानी अगर भारतीय रेलवे की कोई गलती होती है. जिस वजह से किसी यात्री की मौत हो जाती है. तो फिर ऐसे में भारतीय रेलवे को मुआवजा दिया जाता है. इसके लिए पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है. तब जाकर मुआवजा मिलता है.
Published at : 13 Jan 2025 12:06 PM (IST)
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