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आयुष्मान कार्ड धारक को अस्पताल इलाज करने से करें मना, तो इस जगह करें शिकायत होगी कार्रवाई
PMJAY Hospital Refuses To Treatment: अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक लाभार्थी को इलाज के लिए मना करता है. तो फिर उसकी शिकायत की जा सकती है.
साल 2018 में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था.
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इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक को किसी भी आयुष्मान भारत योजनाबद्ध अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाता है.
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एसईसीसी द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है.
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आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में ही आयुष्मान कार्ड धारक इलाज करवा सकता है.
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लेकिन कई बार देखा गया है अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को इलाज के लिए मना कर देते. तो ऐसे मौके पर क्या किया जाना चाहिए.
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बता दें कि अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक लाभार्थी को इलाज के लिए मना करता है. तो फिर उसकी शिकायत की जा सकती है.
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इसके लिए 14555 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. शिकायत सही पाई जाने पर संबंधित अस्पताल पर कार्रवाई भी की जा सकती है.
Published at : 21 Apr 2024 04:23 PM (IST)
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