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Election 2024: किसी दूसरे ने डाल दिया है आपके नाम का वोट तो तुरंत करें ये काम, मतदान का मिलेगा मौका
Election 2024: चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पोलिंग बूथ पर आपके क्या-क्या अधिकार होते हैं. आपको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता है.
लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में माहौल गरम है और तमाम दलों के नेता अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं.
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चुनाव आयोग की तरफ से कुछ दिनों पहले ही चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसमें बताया गया कि चुनाव कुल 7 चरणों में होगा.
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चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे.
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अब आम लोगों के मन में चुनाव से जुड़े कई सवाल भी होते हैं, जिनका जवाब जानना उनके लिए जरूरी होता है.
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एक सवाल ये भी है कि अगर कोई आपके नाम से फर्जी वोट डाल दे तो क्या आप इसके बाद भी वोटिंग कर सकते हैं?
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भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 में इसके लिए प्रावधान है. ऐसा होने पर आप पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं.
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आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग पर्ची होनी चाहिए. चुनाव अधिकारी आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, जिसके बाद आप पर्ची से वोट डाल सकते हैं. इसे टेंडर वोटिंग कहा जाता है.
Published at : 26 Mar 2024 11:49 AM (IST)
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