इनकम टैक्स ने उन लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी है जो 30 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन या घर खरीदते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्टॉर से कहा है कि ऐसे लोगों की जानकारी उसे भेजी जाए.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों की जानकारी बैंको से मांगी हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा करवाए हैं.
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केंद्र सरकार ने लोगों की आय पर नजर रखने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों का पालन करने के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके तमाम लेन-देन पर नजर बनाए हुए है. अगर आपके बैंक अकाउंट से एक फाईनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रेल से 31 मार्च की बीच 10 लाख से ज्यादा रुपए कैश जमा कराते हैं तो आपके बैंक ये जानकारी इमकम टैक्स को बतानी होगी. आगे की स्लाइड्स में जानें ऐसी ही बातें जिनके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नजर बनाए हुए है...!
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अब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट करवाता है तो नए नियमों के मुताबिक बैंक को ये जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंको से उन लोगों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है जिनके क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पे किया जाता है.