रेल यात्रा के दौरान अब यात्री डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखा कर भी आरक्षित श्रेणी में सफर कर सकते हैं. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)
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दूसरी ओर रेलवे पहले जिन प्रमाण पत्रों को वैध मानता था उनमें पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल/कॉलेज की ओर से प्रोवाइड कराए गए पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, क्रेडिट कार्ड, आधार शामिल थे. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)
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रेल मंत्रालय ने डिजिटल लॉकर से वैध पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को रेलयात्रा के दौरान पहचान के लिए वैधता प्रदान कर दी है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)
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इससे पहले रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर कहा था कि एसी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को जो फेस टॉवेल दिए जाते हैं उनकी जगह पर अब सस्ते, छोटे और एक बार इस्तेमाल किए जाने लायक नैपकिन दिए जाएंगे. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)