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प्लेन क्रैश के बाद कंपनी को मिलता है इतने करोड़ रुपये का इंश्योरेंस, हैरान रह जाएंगे आप
विमान हादसों में एयरलाइन कंपनियां कई तरह के इंश्योरेंस क्लेम करती हैं. इनमें एयरक्राफ्ट हुल इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स इंश्योरेंस और लीगल लाइयबिलिटी के लिए इंश्योरेंस क्लेम शामिल है.
अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश की यादें लोगों को जेहन में अब तक ताजा हैं. इस हादसे में एयर इंडिया का एक प्लेन हॉस्टल की छत पर गिर गया था, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो हुई थी.
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विमान हादसे के बाद, नियमों के अनुसार एयरलाइंस कंपनी की ओर से मृतकों के परिवारीजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया था. वहीं टाटा ग्रुप ने भी प्रति यात्री एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था. इस बीच लोगों के मन में सवाल है कि प्लेन क्रैश के बाद एयरलाइंस कंपनी को कितना क्लेम मिलता है?
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पहले तो यह बता दें कि विमान हादसों में एयरलाइन कंपनियां कई तरह के इंश्योरेंस क्लेम करती हैं. इनमें एयरक्राफ्ट हुल इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स इंश्योरेंस और लीगल लाइयबिलिटी के लिए इंश्योरेंस क्लेम करती हैं.
Published at : 04 Jul 2025 04:45 PM (IST)
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