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Protem Speaker पद संविधान में कहीं नहीं: जानें, क्या होता है काम और सरकार कैसे करती है चुनाव
Protem Speaker: संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से तीन जुलाई 2024 तक चलेगा, जबकि 24 और 25 जून 2024 को नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं. गुरुवार (20 जून, 2024) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95 (1) के तहत उनकी नियुक्ति की है. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर पद पर तब तक बने रहेंगे, जब तक लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है.
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किरेन रिजिजू के मुताबिक, "राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों सुरेश कोडिकुन्निल, टीआर. बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय को प्रोटेम स्पीकर के सहायक के तौर पर नियुक्त किया है, जिससे वह 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण को संपन्न करा सकें."
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प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब कुछ समय के लिए होता है. प्रोटेम स्पीकर को कार्यवाहक स्पीकर भी कहा जाता है.
Published at : 21 Jun 2024 10:04 AM (IST)
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