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New Income Tax Bill 2025: संसद में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, इसमें हुए बड़े बदलावों पर डालें एक नजर
New Income Tax Bill 2025: संसद में नए इनकम टैक्स बिल को पेश कर दिया गया है. इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि टैक्स सिस्टम को देश का आम आदमी भी बिना किसी वकील या सीए के समझ सके.
न्यू इनकम टैक्स बिल
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नए इनकम टैक्स बिल से सेक्शन 54E जैसे कई गैर-जरूरी प्रावधान हटा दिए हैं. यह एक ऐसा सेक्शन है, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे बचाना है, इसके रुल्स की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही कई पुराने नियम और छूट भी हटा दिए गए हैं, जो अब प्रासंगिक नहीं है.
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न्यू इनकम टैक्स बिल में TDS और प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन (Presumptive Taxation) से जुड़े प्रावधानों को टेबुलर फॉर्मेट में पेश किया गया है ताकि इन्हें समझने में टैक्सपेयर्स को आसानी हो.
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नए बिल में DRP से जुड़े प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है ताकि इन्हें समझने में आसानी हो और विवादों को सुलझाने में भी मदद मिले. विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) में हुए इस अपडेट से मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी और टैक्स से संबंधित विवादों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी.
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नए बिल में असेस्मेंट ईयर (Assessment Year) की जगह टैक्स ईयर (Tax Year) के कॉन्सेप्ट को पेश किया गया, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा.
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नए बिल में क्रिप्टोकरेंसी सहित अन्य डिजिटल एसेट्स को अब संपत्ति की कैटेगरी में रखने की बात कही गई है. यानी कि अब इन्हें कैपिटल एसेट मानते हुए इन पर टैक्स लगाया जाएगा.
Published at : 13 Feb 2025 03:03 PM (IST)
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