Indian Railways: ट्रेन में लोअर बर्थ चाहिए? तो जान लीजिए रेलवे का ये नियम
Indian Railways Rule: भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ को लेकर कुछ खास नियम बनाए हैं. अगर आप लोअर बर्थ पाना चाहते हैं तो इन नियमों को जान लीजिए.
Written By : ABP Live | Updated at : 17 Apr 2023 04:26 PM (IST)
भारतीय रेलवे
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रेलवे से हर दिन लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं, जिसके लिए रेलवे समय-समय पर नियम लेकर आता है या फिर सुविधाएं प्रोवाइड कराता है.
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लोअर बर्थ के लिए इसी तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं. अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और लोअर बर्थ पाना चाहते हैं तो बुकिंग से पहले ये नियम जान लेने चाहिए.
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भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ को लेकर जानकारी दी है कि ये कुछ लोगों के लिए रिजर्व रखा जाता है. उनको पहले ये सीट दी जाती है. उसके बाद अगर ओअर बर्थ बचती है तो बाकी लोगों को दी जाती है.
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रेलवे ने बताया है कि ये लोअर बर्थ शाररिक रूप से दिव्यांग लोगों को पहले दिया जाएगा. इसके बाद सीनियर सिटीजन और महिलाओं को बांटा जाता है.
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रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक, स्लीपर क्लास में दिव्यांग के लिए चार सीट, एसी में दो सीट रिजर्व्ड रहती है.
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गरीब रथ ट्रेन में भी दिव्यांग के लिए दो सीट रिजर्व रहती है. वही सीनियर सिटीजन को ओअर बर्थ बिना मांगे ही दी जाती है.
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वहीं अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको भी लोअर बर्थ दी जाती है. टिकट की बुकिंग आप आईआरसीटीसी वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं.