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ITR Filing: कहीं आपने भी तो नहीं की है यह गलती, आईटीआर दाखिल करने के बाद भी चुकानी पड़ सकती पेनाल्टी!
ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है. इस तारीख तक देशभर में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है.
आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
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ITR e-verification: इनकम टैक्स विभाग के अनुसार जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब रिटर्न फाइल करने के लिए 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा.
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मगर क्या आपको पता है कि एक छोटी गलती के कारण आपको 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने के बाद भी कुछ लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. यह गलती है आईटीआर को ई-वेरीफाई न करना.
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ध्यान देने वाली बात ये है कि बिना ई-वेरिफिकेशन के के आईटीआर को पूरा नहीं माना जाता है. ऐसे में रिटर्न फाइल करने के बाद 120 दिन के भीतर इस काम को करना आवश्यक है.
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अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके आईटीआर को इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपको दोबारा इसे फाइल करना पड़ेगा जिसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
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रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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ई-वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें. इसके बाद असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म को चुनें.
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इसके बाद ई-वेरिफिकेशन के विकल्प को चुनें. देर से ई-वेरिफिकेशन करने के पीछे के कारण को दर्ज करें. फिर अपने आधार से जुड़ें नंबर, डीमैट खाते आदि के जरिए इसे वेरिफाई करें. इसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा. इसके बाद ही आपको रिफंड मिलेगा.
Published at : 04 Aug 2023 04:37 PM (IST)
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