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ITR Filing: कहीं आपने भी तो नहीं की है यह गलती, आईटीआर दाखिल करने के बाद भी चुकानी पड़ सकती पेनाल्टी!
ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है. इस तारीख तक देशभर में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है.
आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
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ITR e-verification: इनकम टैक्स विभाग के अनुसार जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब रिटर्न फाइल करने के लिए 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा.
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मगर क्या आपको पता है कि एक छोटी गलती के कारण आपको 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने के बाद भी कुछ लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. यह गलती है आईटीआर को ई-वेरीफाई न करना.
Published at : 04 Aug 2023 04:37 PM (IST)
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