US Visa Law: भारतीयों को नौकरी के लिए वीजा मिलना होगा आसान! अमेरिका में फेडरल इमीग्रेशन लॉ में बदलाव के लिए आया बिल
US Visa: डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमारे देश में हाई स्किल्ड इमीग्रेशन सिस्टम मौजूद है. ये दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को यहां आने के लिए मदद करता है.

US Employment Based Visas: अमेरिका (America) में मौजूदा फेडरल इमीग्रेशन लॉ (Federal Immigration Law) के तहत हर साल रोजगार पर आधारित वीजा दिया जाता है. इसका सही इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शुक्रवार (10 मार्च) को एक बाईपार्टीस्म बिल पेश किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति और GOP के लैरी बुकशॉन ने बाइपार्टीस्म बिल पेश किया पेश किया.
बिल को पेश करने के पीछे की वजह ये है कि 2023 का एलिमिनेटिंग बैकलॉग एक्ट मौजूदा अलॉट रोजगार वीजा का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा आसान बनाया जा सके. ऐसे वीजा धारकों को इसकी बहुत जरूरत भी है.
वीजा की संख्या को सीमित करता है
डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमारे देश में हाई स्किल्ड इमीग्रेशन सिस्टम मौजूद है. ये दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को यहां आने के लिए मदद करता है. मौजूदा कानून काम करने वाले को मूल देश के आधार पर मिलने वाले रोजगार आधारित वीजा की संख्या को सीमित करता है. नए कानून का उद्देश्य है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जिसे रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके.
इसके लिए दुनिया भर से कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए सभी अलॉट वीजा का इस्तेमाल सुनिश्चित कर सके. वहीं ऐसा करने के लिए हाई स्किल्ड इमीग्रेशन सिस्टम में देश आधारित भेदभाव को खत्म करना होगा. वहीं अगर ये बिल कानून में बदल जाए तो भारतियों को इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत से हर साल लाखों लोगों अमेरिका में जॉब करने के लिए वीजा का आवेदन करते है.
सालाना वीजा अलॉट किया जाता है
लैरी बुकशॉन ने कहा कि अभी के फेडरल इमीग्रेशन लॉ के तहत डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए सालाना वीजा अलॉट किया जाता है. ये सारे लोग इंडियाना और पूरे देश में हमारी अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करते है. लेकिन दुर्भाग्य से देश भर में अधिक कुशल श्रमिकों की गंभीर आवश्यकता के बावजूद नौकरशाही नीतियों और देरी ने हजारों वीज़ाओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है.
हमारा नया बिल ऐसे बैकलॉग को खत्म करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा फेडरल इमीग्रेशन लॉ के तहत अलॉट का सही इस्तेमाल किया जा सके. ये बिल इमीग्रेशन सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करेगा, जिसे आवेदकों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी इकॉनोमी में बढ़ोत्तरी होगी.
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