उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका हुई खारिज तो भड़कीं महुआ मोइत्रा, जानें क्या कहा?
उमर खालिद से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसला न्याय का घोर उपहास है. अब हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद से जुड़े मामले में मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा, 'दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और 6 अन्य आरोपियों को 5 साल की कैद के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है.'
अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा: महुआ
टीएमसी सांसद मे आगे कहा, 'हाई कोर्ट का ये फैसला न्याय का घोर उपहास है. अब हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा.' दरअसल मंगलवार को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूएपीए केस में फंसे उमर खालिद और सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ मौजूद थी. उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने सभी की याचिका खारिज कर दी.
वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश
सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह पहले ही चार से अधिक साल से कस्टडी में रह चुके हैं, हालांकि प्रॉसिक्यूशन का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन दंगों की सुनियोजित साजिश रची गई थी.
मेहता ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की ये साजिश थी. अगर आप देश के खिलाफ कुछ करोगे तो बेहतर है कि बरी होने तक जेल में ही रहो. दंगों को लेकर पुलिस का आरोप था कि इसमें जान जाने के साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था.
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