Cyrus Mistry की मौत के 2 महीने बाद FIR दर्ज, अनाहिता पंडोले पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप
Cyrus Mistry Death: पुलिस ने अनाहिता पंडोले पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला किया है. दरअसल कार (Car) के पुल की रेलिंग से टकराने से साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी.

Cyrus Mistry Accident: उद्योगपति साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की कार दुर्घटना (Accident) के करीब 2 महीने बाद पालघर पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस (Police) ने कार चला रही डॉक्टर अनाहिता पंडोले (Anahita Pandole) को आरोपी बनाया है. इस मामले में पालघर कासा पुलिस स्टेशन में धारा-304 ए के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है. पुलिस ने अनाहिता पंडोले पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला किया है. दरअसल, कार (Car) के पुल की रेलिंग से टकराने से टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. इस हादसे में गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले बाल-बाल बच गई थी.
इस हादसे में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज-बेंज कार चला रही स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस को गंभीर चोटें आईं थी. मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती डेरियस पंडोले को पिछले सप्ताह छुट्टी दे दी गई थी. अनाहिता पंडोले का अभी भी इलाज जारी है. इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया गया. बता दें कि दो महीने चली जांच-पड़ताल के बाद पालघर पुलिस ने साइरस मिस्त्री की मौत की वजह का खुलासा कर दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में डॉक्टर अनाहिता पंडोले के पति का बयान दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि अचानक लेन बदलने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें अनीता कार को कंट्रोल नहीं कर पाईं.
मर्सिडीज बेंज कार में कौन-कौन था सवार?
4 सितंबर, 2022 को गुजरात से मुंबई लौटते समय महाराष्ट्र के पालघर जिले में कासा नदी के पुल के पास साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. हादसे में साइरस मिस्त्री और उनके एक दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. वहीं, डेरियस और अनाहिता पंडोले घायल हो गए थे. कार में चार लोग सवाल थे. अनाहिता पंडोले कार चला रही थीं.
आईपीसी की धारा 304 ए क्या है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 304 (ए) (Section 304 A ) के अनुसार, इस धारा का विस्तार बहुत बड़ा है. इस धारा (Section) को न केवल दुर्घटना के मामले में बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई शख्स किसी लापरवाही या लापरवाहीपूर्ण काम की वजह से किसी की मौत के लिए जिम्मेदार होता है और एक गैर-इरादतन हत्या नहीं है, तो उस मामले मे धारा 304 (ए) के तहत मुकदमा (Case) चलाया जाएगा.
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