क्या आरटीआई के दायरे में आएंगे मुख्य न्यायाधीश, आज संविधान पीठ सुनाएगी फैसला
इस मामले की सुनवाई करने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूण, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं.

नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC फैसला सुनाएगा. सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ निर्णय सुनाएगी. पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं.
मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वाली इस पीठ ने 4 अप्रैल को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीजेआई का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट के महासचिव द्वारा इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर अब शीर्ष न्यायालय का फैसला बुधवार को आएगा.
सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि सीजेआई के कार्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजियम से जुड़ी जानकारी को साझा करना न्यायाधीशों और सरकार को शर्मसार करेगा और न्यायिक स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा.
अदालत से जुड़ी आरटीआई का जवाब देने का कार्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का होता है. आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंदर अग्रवाल की ओर से गुरुवार को बात रखते हुए वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि पीठ कॉलेजियम प्रक्रिया को सार्वजनिक करे. मामले में लिए जाने वाला निर्णय यह तय करेगा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आएगा या नहीं.
यह भी पढ़ें
महाराष्ट्र: शिवसेना के सामने ढाई-ढाई साल के CM पद का शर्त रखेगी NCP- सूत्र
उद्धव ठाकरे ने कहा- कल मैंने पहली बार कांग्रेस-एनसीपी को संपर्क किया, बातचीत जारी है
फिर से सरकार बनाने की रेस में आई BJP, नारायण राणे ने कहा- पार्टी जल्द बनाएगी सरकार
शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस-एनसीपी की बैठक बेनतीजा, शरद पवार बोले- हमें जल्दबाजी नहीं
Source: IOCL
























