हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Chandrababu Naidu News: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

Chandrababu Naidu Arrested: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था. उन्हें 9 सितंबर (शनिवार) को कथित कौशल विकास घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2023 में राज्य की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले की जांच शुरू की थी.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा?
टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के वकील ने शनिवार (23 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की एक कॉपी दी. इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जब जांच अंतिम चरण में हो तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
हाई कोर्ट ने कहा कि वह आईपीसी की धारा 482 (फर्जी संपत्ति का उपयोग करने की सजा) के तहत दायर मुकदमे में मिनी ट्रायल नहीं कर सकते. हाई कोर्ट ने आगे कहा, "वर्ष 2021 में जांच एजेंसी ने क्राइम के रजिस्ट्रेशन में 140 से अधिक गवाहों से पूछताछ की और 4,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट जमा किए. लापरवाही एक गंभीर विषय है, ऐसे मामलों में गहन जांच होनी चाहिए."
टीडीपी ने सीएम जगनमोहन रेड्डी पर लगाया आरोप
शुक्रवार को राज्य के टीडीपी अध्यक्ष अचेन नायडू ने कहा था कि हाई कोर्ट ने एन चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, इसलिए उनकी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. अचेन नायडू ने आरोप लगाया कि सीएम जगनमोहन रेड्डी दक्षिणी राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रति बदले की भावना अपना रहे हैं.
इस बीच सीआईडी ने भी अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है. ये अधिकारी कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू से पूछताछ करने राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल जाएंगे. सीआईडी की ईओडब्ल्यू ब्रांच के तीन डीएसपी, छह जूनियर पुलिस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल वीडियो ग्राफर और दो अधिकारी पूछताछ में शामिल होंगे.
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Source: IOCL






















