सफाई मशीन चोरी मामले में आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन बरामदगी के मामले में चल रहे मुकदमे में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर अहमद खान को जमानत मिल गई है.
Rampur News: रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 फरवरी, 2025) को आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अज़हर खान को राहत दी है. साल 2022 में आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से स्वीपिंग मशीन बरामद की गई थी. इस मामले में आजम खान के करीबी अब्दुल्ला आजम के दो दोस्त अनवार सालिम का नाम सामने आया था, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद मशीन की बरामदगी जौहर अली यूनिवर्सिटी से करवाई थी.
इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत पूर्व नगर पालिका चेयरमैन और कई अन्य लोगों का नाम इस प्रकरण से जुड़ा था. भाजपा नेता पाकर अली खान की शिकायत पर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन को अनवर और सलीम की निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद किया था. पूर्व में इस मामले में बाकी लोगों की जमानत मंजूर हो चुकी है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान अब्दुल्ला आजम और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन अजहर खान को जमानत दे दी है.
नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन यूनिवर्सिटी से हुई थी बरामद
इस मामले में आजम खान के रामपुर से अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया, सन 2022 में भाजपा नेता बाकर अली खान ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इस शिकायत में नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी होने की बात कही गई थी. उन्हें शक है कि वह यूनिवर्सिटी में हैं. मामले में 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में अनवर हुसैन और सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक अन्य मामले में मशीन बरामदगी जौहर यूनिवर्सिटी से दिखा दी गई थी, उसके बाद बाकी सभी लोगों के नाम इसमें आए.
हरदोई जेल में बंद हैं अब्दुल्ला
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों यूपी की हरदोई जेल में बंद हैं. जमानत आदेश मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अब्दुल्ला की पैरवी की. जिसके बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली.
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Source: IOCL


























