GRAP-4 Rules: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
GRAP-4 Rules: दिल्ली में हवा का प्रदूषण काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है. इसलिए ग्रैप-4 को लागू किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस नियम का उल्लंघन करने पर कितनी सजा मिल सकती है.

GRAP-4 Rules: दिल्ली एनसीआर में हवा का प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. इस वजह से अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप-4 को लागू करना पड़ा है. आपको बता दें कि शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 तक पहुंच गया. इन एमरजेंसी पाबंदियों के लागू होने के साथ ही एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर कोई ग्रैप-4 का उल्लंघन करता है तो इसमें क्या सजा हो सकती है. आइए जानते हैं.
ग्रैप-4 क्या है
इस प्लान को तभी लागू किया जाता है जब हवा का प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है और पब्लिक हेल्थ के लिए सीधा खतरा बन जाता है. इस स्टेज पर सामान्य रेगुलेटरी उपायों को काफी नहीं माना जाता और गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन की धूल और इंडस्ट्रियल एमिशन जैसे प्रदूषण के सोर्स को तुरंत कम करने के लिए इमरजेंसी पाबंदियां लगाई जाती हैं.
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
मौजूदा एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क के तहत ग्रैप-4 की पाबंदियों का उल्लंघन करने पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है. जो गाड़ियां प्रतिबंधित कैटेगरी में आती हैं जैसे की BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियां, अगर सड़कों पर चलती पाई जाती है तो और पर ₹20000 तक का जुर्माना लग सकता है. अधिकारी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की भी सख्ती से जांच कर रहे हैं. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ₹10000 तक का चालान हो सकता है.
क्या हो सकती है जेल
ग्रैप-4 का उल्लंघन सिर्फ जमाने तक ही सीमित नहीं है. इस नियम के तहत जारी किए गए निर्देशों को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी रूप से लागू किया जाता है. इस अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदूषण नियंत्रण आदेशों की अवहेलना करना एक आपराधिक अपराध है. इसका मतलब है कि उल्लंघन करने वाले को अपराध की गंभीरता और दोहराव के आधार पर 5 साल तक की जेल या फिर ₹100000 तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं.
गाड़ी जब्त करना और मौके पर कार्रवाई
एनफोर्समेंट एजेंसियों को मौके पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियां, खास करके कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रक या फिर जो अवैध रूप से दिल्ली में घुस रहे हैं, उन्हें मौके पर ही जब्त किया जा सकता है.
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Source: IOCL




























