National Anthem and Song Rules: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते वक्त शब्द गलत हुए तो कितनी मिलेगी सजा, क्या हैं नियम?
National Anthem and Song Rules: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं. आइए जानते हैं क्या हैं ये निर्देश.

- गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान-गीत के सही गायन पर दिशानिर्देश जारी किए।
- अनजाने में हुई गलती आपराधिक अपराध नहीं, इरादा महत्वपूर्ण होगा।
- जानबूझकर अपमान करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना संभव।
- वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
National Anthem and Song Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को सही बोल, लिपि और चरण के साथ ही गाया या बजाया जाना चाहिए. केंद्र सरकार के दफ्तरों और राज्यपालों के दफ्तरों को जारी किए गए नए निर्देशों का मकसद इस बात को पक्का करना है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए एकरूपता और सम्मान हो. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन्हें गाते समय गलती करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
क्या गलत उच्चारण कोई आपराधिक अपराध है?
सिर्फ राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत को गलत तरीके से गाने से अपने आप कोई भी आपराधिक अपराध नहीं बन जाता. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करता है या फिर कोई लाइन भूल जाता है या भाषा या फिर बोल की जानकारी न होने की वजह से अनजाने में कोई गलती कर देता है तो ऐसी गलती के लिए जेल या फिर जुर्माने का कोई भी खास कानूनी प्रावधान नहीं है. लेकिन अगर यह काम जानबूझकर किया जाए और इसका मकसद राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत का अपमान करना, मजाक उड़ाना या फिर अनादर करना हो तब स्थिति बदल जाएगी.
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राष्ट्रगान के बारे में कानून क्या कहता है?
राष्ट्रगान से जुड़े कानूनी प्रावधान राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में दिए गए हैं. इस अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है, इसके गायन के दौरान बाधा डालता है या फिर जानबूझकर इसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.
कानून अनजाने में हुई गलतियों के बजाय इरादे पर ध्यान देता है. इस वजह से उच्चारण या फिर बोल में अनजाने में हुई कोई भी गलती आमतौर पर आपराधिक अपराध नहीं मानी जाएगी. हालांकि राष्ट्रगान का मजाक उड़ाने या फिर अनादर करने के लिए जानबूझकर शब्दों को बदलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
वंदे मातरम के लिए क्या नियम हैं?
सरकार के हालिया निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाले संशोधनों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत जानबूझकर अपमान से बचाने के मकसद से इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया है. यही वजह है कि राष्ट्रगीत का जानबूझकर मजाक उड़ाने, उसमें बाधा डालने या फिर उसका अपमान करने पर भी 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.
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