यूपी में लागू होगी 'नो हेलमेट नो फ्यूल' पॉलिसी, पाकिस्तान के शहरों में क्या है नियम?
UP में योगी सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'नो हेलमेट नो फ्यूल' अभियान शुरू करने जा रही है. यूपी में तो ये नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है चलिए जानते हैं पाकिस्तान में क्या हैं नियम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक यूपी के सभी जिलों में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 'नो हेल्मेट नो फ्यूल' चलाने जा रही है. इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. यह कदम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और 194D के तहत उठाया गया है जो हेलमेट को अनिवार्य बनाता है.
क्या है नो हेममेट नो फ्यूल का उद्देश्य
इस दौरान जिला सड़क सुरक्षा समिति, पुलिस, परिवहन और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेंगे. सूचना विभाग के जरिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया का उपयोग होगा. आंकड़ों के मुताबिक हेलमेट पहनने से सड़क हादसों में सिर की चोट का खतरा 70% तक कम हो जाता है और यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.
पाकिस्तान में क्या है नियम
पाकिस्तान में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अलग-अलग शहरों में अलग-अलग जुर्माना लगाया जाता है. पाकिस्तान के लाहौर या पंजाब प्रांत में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 2 हजार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगता है जो भारतीय रुपये में लगभग 600 रुपये है. वहीं कराची में हेलमेट ना पहनने पर 500 पाकिस्तानी रुपये यानि लगभग 150 भारतीय रुपये का चालान किया जाता है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 100 पाकिस्तानी रुपये यानि 30 भारतीय रुपये का जुर्माना लगता है. हालांकि, ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ जैसी नीति का व्यापक स्तर पर कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं मिलता. पाकिस्तान में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीमित रहता है.
हेलमेट ना लगाने से होती है ज्यादा मौतें
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Source: IOCL























