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किन देशों में सरकार देती है अपनी इच्छा से मरने की परमीशन, भारत के इस राज्य में भी लागू हुआ कानून 

दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर इच्छा मृत्यु कानून है. इसके तहत लाइलाज बीमारी वाले लोगों को सम्मान के साथ अपना जीवन खत्म करने का अधिकार दिया गया है. आइए जानते हैं वे देश कौन से हैं...

Karnataka Right To Die With Dignity: भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया पर लंबे समय से बहस चल रही है. इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है. हालांकि, कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया है जहां सम्मान के साथ मरने के अधिकार(Right to Die with Dignity) देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया गया है. इसके तहत लाइलाज बीमार या जिनके अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद ठीक होने की संभावना नहीं है, उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है. 

भारत में यूथेनेसिया लागू करने वाला भले ही कर्नाटक पहला राज्य हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर इच्छा मृत्यु कानून पहले से लागू है. इसके तहत लाइलाज बीमारी वाले लोगों को सम्मान के साथ अपना जीवन खत्म करने का अधिकार दिया गया है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वे कौन से देश हैं, जहां इस तरह का कानून लागू है. आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं. 

ऑस्ट्रेलिया: यहां स्वैच्छिक मृत्यु का कानून लागू है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इच्छा मृत्यु की इजाजत सिर्फ उसे दी जा सकती है, जो व्यक्ति वयस्क हो और अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम हो. साथ ही उसे ऐसी लाइलाज बीमारी हो, जिसमें छह महीने के भीतर मृत्यु की संभावना हो. 

बेल्जियम: यहां भी सख्त शर्तों के साथ इच्छामुत्यु को अपराध मुक्त किया गया है. 2002 में यहां इस कानून को लागू किया गया था. इसके तहत उन लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलती है जो असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद न हो.

कनाडा: कनाडा में 2016 से यह कानून लागू है. इसमें गंभीर और असाध्य चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है. 

कोलंबिया: यह पहला लैटिन अमेरिकी देश था, जहां आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था. इसके तहत गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों को इच्छा मृत्यु का अधिकार है. 

नीदरलैंड: नीदरलैंड में इच्छामृत्यु कानून लागू किया गया है. यह कानून इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति देता है. हालांकि, यह चिकित्सकों की देखरेख में होना चाहिए. 

न्यूजीलैंड: न्यूजीलैंड में इंड ऑफ लाइफ च्वाइस एक्ट को 2019 में कानूनी जामा पहनाया गया था. ऐसे पात्र व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है जो ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके छह महीने के भीतर मरने की संभावना शामिल हो.  

स्विट्जरलैंड: स्विट्जरलैंड में भी इच्छा मृत्यु कानून लागू है. यहां जहरीला इंजेक्शन लगाकर मरने की इजाजत है. यहां की सरकार ने कुछ साल पहले सुसाइड पॉड को भी कानूनी मंजूरी दी थी. इस मशीन की मदद से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग बिना दर्द के मौत को गले लगा सकते हैं. 

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