शादी के बाद पति नहीं बनाता फिजिकल रिलेशन, क्या पत्नी मांग सकती है मुआवजा; जान लें नियम
Physical Relations After Wedding: शादी के बाद अगर पति पत्नी से फिजिकल रिलेशन बनाने से इंकार कर दे तो क्या कानून इसे अपराध मानता है? चलिए जानें कि क्या ऐसे में पत्नी मुआवजा मांग सकती है या नहीं.

बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर नवविवाहित जोड़े ने शादी के बाद सुहागरात नहीं मनाई. ऐसे में पत्नी ने शारीरिक संबंध न बनाने पर पति से दो करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी के कई हफ्तों के बाद तक भी उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए. आइए इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि आखिर शादी के बाद अगर पति फिजिकल रिलेशन न बनाए तो क्या पत्नी मुआवजा मांग सकती है.
कानूनन क्रूरता
भारत में विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी पति-पत्नी दोनों के अधिकार और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है. शादी के बाद शारीरिक संबंध पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है. अगर पति शादी के बाद लंबे समय तक पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता, तो यह कानूनन क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले
कई मामलों में अदालतों ने साफ कहा है कि अगर पति बिना किसी उचित कारण के पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं रखता, तो यह पत्नी के वैवाहिक अधिकारों का हनन है. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि विवाह के बाद शारीरिक संबंध से लगातार इनकार करना मानसिक क्रूरता माना जाएगा.
ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है?
पत्नी भारतीय दंड संहिता और पारिवारिक कानूनों के तहत मानसिक व शारीरिक क्रूरता के आधार पर मुआवजा मांग सकती है. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत अगर पति शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है, तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है. पत्नी धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, खासकर अगर पति उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी अकेला छोड़ देता है.
कब मिलेगा मुआवजा?
अगर यह साबित हो जाए कि पति बिना किसी चिकित्सकीय कारण या गंभीर स्वास्थ्य समस्या के पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बना रहा तो मुआवजा मिल सकता है. अगर लंबे समय तक पत्नी को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो और अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए जाएं तो मुआवजा मिलेगा.
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Source: IOCL
























