Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इतनी लगती है फीस, जानें कैसे कर सकते हैं नामांकन
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. चुनाव आयोग शाम 4 बजे इसको लेकर प्रेसवार्ता करेगा. इससे पहले जानते हैं चुनाव में नामांकन का तरीका और जमानत राशि के बारे में...

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से शाम 4 बजे चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा और इसी के साथ राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें चुनाव की तारीखों पर लगी हुई हैं. आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले खत्म हो जाएंगे क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल इसी दिन खत्म हो रहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों के बीच भी सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है. भारत का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह चुनाव लड़ सके, हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. आइए, जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी फीस लगती है और नामांकन कैसे कर सकते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी फीस लगती है?
बहुत कम लोगों को पता होता है कि चुनाव लड़ने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है. ये फीस नामांकन दाखिल करने के समय जमा करनी होती है. अगर उम्मीदवार सामान्य वर्ग से है, तो उसे 10,000 देने होते हैं. वहीं, अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है, तो उसे 5,000 फीस देनी होती है. यह नियम 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया है. अगर चुनाव में उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं तो यह सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है. हालांकि, अगर उम्मीदवार को पूरे वोट मिलते हैं, तो यह फीस वापस भी मिल सकती है.
आप भी नामांकन कैसे कर सकते हैं
जब चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो जाती है, तब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होती है. इसके तहत उम्मीदवार को एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है. इसमें नाम, पता, जन्मतिथि, शिक्षा की जानकारी, संपत्ति और अगर कोई आपराधिक मामला हो तो उसकी जानकारी देना जरूरी होता है. वहीं अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है. अगर आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं तो आपको कम से कम 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, जो उसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए. नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल होने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर उसके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है. अगर सभी जानकारियां सही होती हैं, तो नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है.
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Source: IOCL























