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Kamal Hassan को सुप्रीम कोर्ट से मिली गुड न्यूज़, Thug Life की कर्नाटक रिलीज़ को लेकर बड़ा अपडेट

Thug Life: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में ठग लाइफ की रिलीज पर बैन को लेकर कमल हासन को राहत दी है. चलिए यहां जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा है.

Thug Life: कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ ने 5 जून को पूरे देश के सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. हालांकि ये फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं की गई थी. दरअसल सुपरस्टार के तमिल-कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के चलते ये विवादों में फंस गई थी. जिसके बाद ये फिल्म कर्नाटक में बैन कर दी गई थी.

वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को रिलीज करने की अनुमति देने को कहा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के कमल हसन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह पर भी आपत्ति जताई.  

CBFC सर्टिफिकेशन के बाद फिल्म रिलीज होनी चाहिए
मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म ठग लाइफ के रिलीज पर "एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन" पर चिंता जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून के अनुसार, जिस भी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, उसे रिलीज किया जाना चाहिए और राज्य को उसका प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए.

दरअसल बेंच महेश रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग की इजाजत देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. दरअसल फिल्म को कर्नाटक में रिलीज़ नहीं किया गया था. कुछ समूहों ने कमल हासन की टिप्पणी "कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है" से खफा होकर इसकी रिलीज के खिलाफ धमकियाँ दी थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

  • न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती.
  • शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया  है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक बार जब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज किया जाना चाहिएय
  • पीठ ने कहा कि यदि कमल हासन ने कुछ भी असुविधाजनक कहा है तो उसे अटल सत्य नहीं माना जा सकता और कर्नाटक के प्रबुद्ध लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि वह गलत थेय
  • शीर्ष अदालत ने कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हासन की टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए उच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा कि माफी मांगने का काम उसका नहीं है.
  • बेंच ने हाईकोर्ट में लंबित फिल्म से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की गई है. 

कमल हासन ने क्या की थी टिप्पणी
बता दें कि  70 वर्षीय हासन ने ठग लाइफ के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कन्नड़ भाषा के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. कमल हासन ने कहा था ‘‘कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है.’’ इस पर कर्नाटक राज्य में खूब हंगामा हुआ था. वहीं बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की थी. उच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि ‘‘एक बार माफ़ी मांगने पर स्थिति सुलझ सकती थी.’’ हालांकि हासन ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था जिसके बाद कर्नाटक में फिल्म बैन कर दी गई थी. 

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