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Traffic Challan: आपके चालान न भरने पर क्या आपकी गाड़ी हो जाएगी जब्त? जानिए जरूरी नियम

Traffic Challan Rules: लोगों को सलाह दी जाती है कि समय-समय पर अपनी गाड़ी के चालान स्टेटस जरूर चेक करें. कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम कोई ई-चालान जारी हो चुका है.

आजकल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान बहुत तेजी से जारी किए जाते हैं. सड़क पर लगे कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के चलते गाड़ियां आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कई बार लोग चालान कटने के बाद उसे भरने में लापरवाही करते हैं. कुछ लोगों की गाड़ियों पर एक-दो नहीं बल्कि कई चालान बकाया हो जाते हैं.  ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बकाया चालान होने पर पुलिस उनकी गाड़ी जब्त कर सकती है? यहां हम इसको लेकर नियम बताने जा रहे हैं.

सबसे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि ट्रैफिक चालान किसी नियम के उल्लंघन पर लगाया जाने वाला जुर्माना होता है. अगर कोई शख्स रेड लाइट जंप करता है और बिना हेलमेट बाइक चलाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता, या फिर ओवरस्पीडिंग करता है तो उसके नाम चालान जारी किया जाता है. चालान मिलने के बाद गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह तय समय के भीतर उसका भुगतान करे.

इन मामलों में हो सकती है कानूनी कार्रवाई

केवल एक या दो बकाया चालान होने से पुलिस आपकी गाड़ी तुरंत जब्त नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी गाड़ी पर लगातार कई चालान लंबित हैं और गाड़ी मालिक लंबे समय तक उनका भुगतान नहीं करता तो मामला गंभीर हो सकता है. ऐसे मामलों में ट्रैफिक विभाग गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

अगर किसी गाड़ी पर बड़ी संख्या में चालान बकाया हैं तो ट्रैफिक पुलिस विशेष जांच अभियान के दौरान उस गाड़ी को रोक सकती है. वाहन चालक से बकाया चालानों के बारे में पूछा जा सकता है और भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है. कई शहरों में ऐसी गाड़ियां भी देखी जाती हैं, जिन पर हजारों रुपये के चालान बकाया होते हैं.

कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला

अगर बार-बार नोटिस देने के बाद भी चालान जमा नहीं किया जाता तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है. अदालत गाड़ी मालिक को चालान भरने का आदेश दे सकती है. कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है. ऐसी स्थिति में गाडी़ को जब्त करने या दूसरी प्रशासनिक कार्रवाई करने का रास्ता खुल सकता है.

यही कारण है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि समय-समय पर अपनी गाड़ी के चालान स्टेटस जरूर चेक करें. कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम कोई ई-चालान जारी हो चुका है. सरकार के ऑनलाइन पोर्टल और ट्रैफिक विभाग की वेबसाइट पर वाहन नंबर डालकर चालान की जानकारी आसानी से देखी जा सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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