किन राज्यों में लागू है डबल हेलमेट पॉलिसी, वहां उल्लंघन पर कितना चालान?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को देखते हुए राज्य में डबल हेलमेट पॉलिसी लागू कर दी है. ऐसे में जानिए किन राज्यों में यह नियम पहले से लागू है और इसका उल्लंघन पर कितना जुर्माना है?

देश में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. लेकिन कई लोगों के मन में अब भी यह सवाल रहता है कि अगर बाइक पर चालक ने हेलमेट पहना है और पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट है, तो क्या चालान हो सकता है? इसे आमतौर पर डबल हेलमेट पॉलिसी कहा जाता है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में लागू किया है.
असल में यह अलग-अलग राज्यों की कोई एक नई नीति नहीं है, बल्कि मोटर वाहन कानून के तहत चालक और पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट नियमों का हिस्सा है. ऐसे में आइए जानते हैं देश के किन राज्यों में यह पॉलिसी पहले से लागू है.
पूरे देश में लागू है हेलमेट का नियम
Motor Vehicles Act की धारा 129 के तहत मोटरसाइकिल पर ड्राइविंग या राइडिंग करने वाले व्यक्ति को निर्धारित नियमों के अनुसार हेलमेट पहनना जरुरी है. यानी नियम केवल बाइक चलाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है. पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट जरूरी है. यानी कि वह व्यक्ति होता है जो मोटरसाइकिल, स्कूटर या किसी अन्य दोपहिया वाहन पर मुख्य चालक के पीछे या पिछली सीट पर बैठता है. इसके उल्लंघन पर Motor Vehicles Act की धारा 194D के तहत चालान का प्रावधान है. हालांकि, जुर्माना राज्य के अनुसार अलग हो सकता है.
दिल्ली में चालक और पिलियन दोनों के लिए नियम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा पैनल्टी लिस्ट में साफ तौर पर Driving without Helmet (Rider/Pillion Rider को धारा 194D के तहत रखा गया है. यहां पहली और बाद की दोनों उल्लंघन में 1,000 रुपये का जुर्माना दर्ज है. हेलमेट का स्ट्रैप न बांधने या BIS मानक के अनुरूप हेलमेट नहीं होने पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना है.
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महाराष्ट्र में पिलियन के लिए भी चालान
महाराष्ट्र परिवहन विभाग की ऑफेंस लिस्ट में चालक के अलावा Pillion rider Without Protective Headgear को भी अलग उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है. इसके लिए 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित है. दस्तावेज में इसे Motor Vehicles Act की धारा 129 और 194(D) से जोड़ा गया है.
कर्नाटक में भी पिलियन हेलमेट की निगरानी
कर्नाटक में भी पिलियन हेलमेट नियम का पालन कराया जाता है. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों में Pillion Rider - without Helmet को अलग ऑफेंस केटेगरी के तौर पर दर्ज किया गया है. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अनुसार protective headgear के उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना दर्ज है.
उत्तर प्रदेश में अब सख्ती बढ़ी
उत्तर प्रदेश में पिलियन राइडर के हेलमेट नियम को हाल ही में लागू किया गया है. सितंबर 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, अब बिना हेलमेट पिलियन राइडर के खिलाफ भी ऑनलाइन चालान जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है. यूपी पुलिस की वेबसाइट पर बिना हेलमेट के लिए धारा 194D के तहत 1,000 रुपये का पेनल्टी भी दर्ज है.
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