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Bihar Election 2025: SC ने Deadline बढ़ाने की याचिका खारिज, विपक्ष को झटका | SIR | Tejashwi
बिहार में वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की 1 सितंबर की समय सीमा को दो हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने समय सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट को लेकर आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन दाखिल होने के दिन तक नाम जोड़े जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आधार को भी मान्य दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने की मांग की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बक्शी ने कहा, "आधार को जितना दर्जा कानून में दिया गया है। उससे अधिक दर्जा नहीं बढ़ सकता। चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया ही मानक होगी। एसआइ आर में इसका पालन होना चाहिए।" चुनाव आयोग ने अदालत को जानकारी दी कि राजनीतिक दल नाम जुड़वाने से ज्यादा नाम हटवाने के आवेदन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं की मदद न करने पर फटकार भी लगाई। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion





















