इस चीज के बिना नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगी यूपी की महिलाएं, जानें इस दौरान क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
UP Women Night Shift Rules: यूपी में नाइट शिफ्ट के लिए महिलाओं को यह चीज जरूरी है. इसके साथ नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को यह सुविधाएं भी मिलेंगी. जान लीजिए नियम.

UP Women Night Shift Rules:उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की परमिशम को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है. पहले कई जगहों पर महिलाएं सिर्फ दिन में काम कर सकती थीं. लेकिन अब रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का रास्ता खोल दिया गया है.
इसके साथ ही महिलाओं के लिए खास सुरक्षा और सुविधाओं का भी ऐलान किया गया. जिनके बिना कोई भी कंपनी रात में महिला कर्मचारियों को काम पर नहीं रख सकता. चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए किस चीज की होगी जरूरत. तो साथ में जानिए उन्हें कौन सी सुविधाएं मिलेंगी.
लिखित सहमति होगी जरूरी
उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की इजाजत मिल चुकी है. लेकिन इसके सबसे अहम नियम महिला कर्मचारी की लिखित सहमति है. कोई भी कंपनी महिला को मजबूर नहीं कर सकती कि वह रात में काम करे. बिना कर्मचारी की लिखित सहमति के किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नहीं कहा जा सकेगा. यह नाइट शिफ्ट करने के सबसे जरूरी नियम है.
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मिलेंगी यह सुविधाएं
नाइट शिफ्ट करने वाली महिला को कंपनी की ओर से सुविधाएं भी दी जाएंगी.उन्हें सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलेगी. चाहे वह कंपनी कैब हो या कोई और वाहन. काम करने की जगह पर CCTV होनी जरूरी होगा. जिससे हर गतिविधि रिकॉर्ड रहे. सुरक्षा गार्ड, मेडिकल इमरजेंसी सपोर्ट और हेल्थ सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा. इन प्रावधानों के चलते ही महिलाएं बिना डर काम कर सकेंगी.
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ओवरटाइम को लेके भी बदला नियम
नाइट शिफ्ट की परमिशन के साथ ही ओवरटाइम लिमिट को भी बढ़ाया गया है. पहले महिलाएं तिमाही में 75 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकती थीं. लेकिन अब यह लिमिट 144 घंटे कर दी गई है. इसका सीधा फायदा ज्यादा इनकम के तौर पर होगा. ओवरटाइम पर डबल सैलरी भी दी जाएगी. सुरक्षा को पहले से मजबूत करने के लिए 1090 वीमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाएं भी तैनात हैं.
इन जगहों पर काम करने की भी मिली परमिशन
नए आदेश के बाद महिलाएं अब लगभग हर इडस्ट्रियल सेक्टर में रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं. पहले 12 तरह के बिजनेस तक ही वह काम कर सकती थीं. लेकिन इस दायरे को बढ़ाकर 29 जगहों तक कर दिया गया है. यह बदलाव सिर्फ IT या सर्विस सेक्टर तक सीमित नहीं है. बल्कि उन जगहों पर भी लागू होगा जिन्हें पहले रिस्की माना जाता था. सरकार का कहना है कि महिलाएं किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ यह आदेश रोजगार के नए दरवाजे खोलता है.
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