क्या TTE अपनी सीट किसी दूसरे यात्री को बेच सकता है? जानिए रेलवे का नियम
ट्रेन में सफर के दौरान टीटीई को भी रेलवे एक सीट देता है, ताकि टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई सीट पर आराम कर सकें, लेकिन क्या आप जानते हैं टीटीई अपनी सीट को किसी दूसरे यात्री को बेच सकता है या नहीं?

- सीट बेचने या रिश्वत लेने पर 139 पर शिकायत करें।
अगर किसी व्यक्ति को एक-दो महीने बाद ट्रेन से सफर करना होता है तो ज्यादातर लोग पहले ही टिकट बुक करने की सोचते हैं, ताकि उनकी टिकट कन्फर्म हो जाए. हालांकि, इसके बाद भी कई बार टिकट कन्फर्म न होकर RAC में रह जाती है. ट्रेन में टीटीई यात्रियों की टिकट चेकिंग के साथ-साथ सीट से जुड़ी परेशानी को भी संभालते हैं. ऐसे में लंबी यात्रा के दौरान टीटीई को आराम करने के लिए एक सीट अलॉट की जाती है. ऐसे में क्या टीटीई अपनी सीट को किसी दूसरे यात्री को बेच सकता है या नहीं?
क्या टीटीई अपनी सीट बेच सकता है?
दरअसल, ट्रेन में ड्यूटी करने वाले टीटीई को रेलवे की तरफ से सीट अलॉट की जाती है. इसका इस्तेमाल टीटीई ड्यूटी और आराम दोनों के लिए करता है. हां, लेकिन ये जरूर है कि टीटीई अपनी सीट को किसी यात्री को बेच या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकता है.
ट्रेन में टीटीई की सीट कहां होती है?
यात्रियों की मदद के लिए अलग-अलग कोच में टीटीई की सीट तय होती है जैसे...
- मेल, एक्सप्रेस और राजधानी में आमतौर पर टीटीई के लिए हर स्लीपर कोच में बर्थ नंबर 7 तय होती है.
- वहीं सुपरफास्ट ट्रेन में A1 कोच की बर्थ नंबर 5 टीटीई के लिए निर्धारित होती है.
- इंटरसिटी ट्रेनों में भी टीटीई के लिए सीट तय होती है.
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किसी दूसरे यात्री की सीट खाली हो तो क्या होगा?
अगर किसी यात्री के पास RAC या फिर वेटिंग टिकट है तो टीटीई रेलवे नियमों के मुताबिक, सीट अलॉट कर सकता है, लेकिन किसी भी यात्री से पैसे लेकर टीटीई सीट नहीं दे सकता है. साथ ही हर मामले में सीट नहीं दी जाती है, बल्कि टीटीई तब सीट किसी यात्री को दे सकता है, जब उस सीट का यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता है. ऐसे में तय समय के बाद उसकी सीट को Not Reported माना जा सकता है. इसके बाद ही टीटीई किसी दूसरे यात्री को सीट दे सकता है.
अगर टीटीई सीट बेचता पकड़ा जाए तो क्या करें?
ट्रेन में अगर टीटीई सीट बेचता या फिर किसी यात्री से रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप RailMadad ऐप या फिर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत कर सकते हैं.
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