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शर्मिष्ठा पनोली को किस मामले में किया गया है गिरफ्तार? जानें BNS की इन धाराओं में क्या मिलती है सजा

Sharmistha Panoli Arrest Case: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली पर ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए वीडियो को लेकर बीएनएस की इन धाराओं में केस दर्ज. जानें कितनी हो सकती है सजा?

Sharmistha Panoli Arrest Case: 22 साल की लाॅ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए एक वीडियो में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियां की थीं. ना सिर्फ जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. बल्कि समाज में अशांति फैलने की आशंका भी पैदा हुई है.

लेकिन इसके बाद शर्मिष्ठा पनोली ने अपना वीडियो हटा लिया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने बयान के लिए माफी भी मांगी. लेकिन बावजूद उसके उन्हें बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. चलिए आपको बताते हैं इन धाराओं के तहत उन्हें कितनी सजा हो सकती है. 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ शर्मिष्ठा पनोली पर केस

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देशभर में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय आ रही हैं. कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ है तो कोई उनके पक्ष में बात कर रहा है. कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनौली को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था और उन पर बीएनएस की चार धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. बीएनएस की इन धाराओं में बात की जाए. तो वह इस तरह हैं.

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जिनमें धारा 196(1)(ए) जिसमें धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है. धारा 299 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गए काम के लिए लगाई जाती है. धारा 352 जो शांति भंग करने की संभावना और किसी का जानबूझकर अपमान करने के लिए है. तो वहीं धारा 353(1)(सी) जो किसी खास वर्ग के खिलाफ उकासने को लेकर है. 

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इतनी हो सकती है सजा

भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई इन तमाम धाराओं के तहत सजा की बात की जाए. तो फिर वह अधिकतम 5 साल तक की हो सकती है. आपको बता दें फिलहाल शर्मिष्ठा पनौली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 13 जून को  कोलकाता हाई कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के केस पर दोबारा सुनवाई होगी. अब देखना होगा कोर्ट शर्मिष्ठा पनौली केस में क्या फैसला सुनाता है. 

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