पुलिस नहीं लिख रही FIR तो कहां कर सकते हैं शिकायत, जान लें अपना अधिकार
Complaint Against Police: अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है. आप यहां कर सकते हैं शिकायत. जान लीजिए ऐसे परिस्थितियों में आपके पास क्या होते हैं अधिकार.

कहीं कोई घटना होती है या किसी के साथ कोई क्राइम होता है. तो ऐसे में लोग सबसे पहले थाने जाकर FIR दर्ज करवाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस शिकायत लेने से इनकार कर देती है. अगर पुलिस आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से मना कर रही है. तो इसका मतलब यह नहीं कि मामला यहीं खत्म हो गया. कानूनी तौर पर आपको कई अधिकार मिले हुए हैं. जिनके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं.
बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर थाने में सुनवाई नहीं हुई तो कुछ किया ही नहीं जा सकता. लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. आपको अपने अधिकार पता हों तो आगे की कार्यवाही करना आसान हो जाता है. सही जगह पर बाक करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और FIR दर्ज करवा सकते हैं. जानें पूरी प्रोसेस.
कहां कर सकते हैं शिकायत?
अगर थाने में आपती FIR दर्ज नहीं हो रही है. तो आपके पास कई ऑप्शन होते है. सबसे पहले आप उस थाने के बड़े अफसर जैसे एसपी या डीएसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं. अगर वहां भी बात न बने तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर धारा 156(3) CrPC के तहत FIR दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
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इसके अलावा पुलिस की ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी काम आते हैं. कुछ मामलों में महिला आयोग या मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने का भी ऑप्शन होता है. यानी FIR न लिखने पर भी आपके पास इंसाफ के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं.
क्या होते हैं अधिकार?
हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसकी शिकायत पुलिस सुने और FIR दर्ज करे. कानून के मुताबिक पुलिस बिना वजह FIR लिखने से मना नहीं कर सकती. आपको यह हक है कि थाने में शिकायत लिखित या मौखिक दोनों तरह से दे सकते हैं और उसकी कॉपी मुफ्त में ले सकते हैं. अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करती है .
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तो आप बड़े अफसर जैसे एसपी या डीजीपी को शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं जिस अफसर ने मना किया उसकी भी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, मानवाधिकार आयोग या कोर्ट में की जा सकती है. अगर आपको अपने अधिकार पता होते हैं. तो फिर परेशानी नहीं उठानी होगी.
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